पुलिस का अजब कारनामा प्राथमिकी दर्ज कराने, महिला की मदद में गये बुज़ुर्गों का शान्ति भंग में चालान कर डाला
प्राथमिकी दर्ज कराने, महिला की मदद में गये बुज़ुर्गों का शान्ति भंग में चालान—
सरोजनीनगर थानान्तर्गत कंचनपुरी मुहल्ले में श्री सुरेन्द्र कुमार गौतम द्वारा आम रास्ते को अपनी भूमि बताकर आवागमन मार्ग बन्द किया जा रहा हैं। मुहल्ले वालों द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध उपजिलाधिकारी एवं थाना प्रभारी सरोजनीनगर के समक्ष सयुंक्त हस्ताक्षरित शिकायती पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 22-11-2022 को उपजिलाधिकारी सरोजनीनगर ने मामले जोनल अधिकारी नगर निगम लखनऊ एवं थानाध्यक्ष सरोजनीनगर को आख्या प्रस्तुत करने तथा शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।
मामला उपजिलाधिकारी महोदय के विचाराधीन हैं परन्तु श्री सुरेन्द्र कुमार गौतम ने दिनांक 27-12-2022 को रोड पर दीवाल बना रहे थे जिसका उनके पड़ोसी महिला श्रीमती बसन्ती देवी द्वारा विरोध करने पर श्री सुरेन्द्र कुमार ने उसे ईंट लेकर दौड़ा लिया।
श्रीमती बसंती स्वरक्षा में भागने के दौरान गिर पड़ी और उसे चोटें आ गयी थी। स्थानीय निवासी वरिष्ठ नागरिक श्री हरी सिंह 72 वर्ष एवं श्री त्रिलोक सिंह 67 वर्ष ने बताया कि मुहल्ले वासियों की सूचना पर वे लोग घटना स्थल पर गये, श्रीमती बसन्ती देवी के हाथ की कलाई से खून वह रहा था, मानवता और हमदर्दी के नाते उसे इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लेकर गये तो उन्होंने पुलिस थाने में सूचना के बाद ही इलाज करने की बात कहीं तो श्रीमती बसन्ती को लेकर थाने चले गये और पीठासीन अधिकारी को वास्तविकता से अवगत कराते हुए रिपोर्ट और इलाज के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये।
पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थना पत्र अपनी डायरी में दर्ज कर चौकी इंचार्ज शान्ति नगर को अग्रिम कार्यवाही हेतु दी परन्तु चौकी इंचार्ज महोदय यह कहते हुए कि मैं घटना स्थल पर पहुंच कर बात करूंगा, प्रार्थना पत्र अपनी डायरी में रख लिये और अपने सहायक को हम लोगों का नाम,पता आदि नोट करने हेतु निर्देशित कर चले गये। लगभग दो घंटे तक थाने में इंतजार करने के बावजूद भी ना तो FIR दर्ज हुई और ना ही मेडिकल कराया, ठंड ज्यादा थी हम लोग वापस लौट आये। मुहल्ले वासी श्री दिनेश कश्यप एवं श्रीमती रेखा देवी ने बताया कि शाम लगभग 7-00 बजे चौकी प्रभारी मुहल्ले में आकर कुछ महिलाओं का नाम और डिटेल नोट कर लें गये हैं।
वरिष्ठ नागरिक हरी सिंह और त्रिलोक सिंह ने बताया कि चौकी वालों से बात करने पर ज्ञात हुआ हैं कि हम लोगों के विरुद्ध 107/116 IPC की कार्यवाही कर दी गयी हैं।

