दो हजार का नोट लेने से कोई नहीं कर सकता इनकार- जिलाधिकारी

जालौनउरई /जालौन आरबीआई द्वारा जारी मुद्रा तब तक वैध है जब तक कि उसके चलन पर रोक लगाते हुए अवैध न घोषित कर दिया गया हो ऐसे में फिलहाल कोई भी दो हजार के नोटों को लेने से इंकार नहीं कर सकता ।

कहां कर सकते हैं शिकायत – रिजर्व बैंक सूत्रों के मुताबिक, अगर कोई बैंक नोट लेने से इंकार करे तो इसकी शिकायत बैंक के प्रधान कार्यालय या बैंक लोकपाल से की जा सकती है रिजर्व बैंक अधिनियम 1934की धारा 26(2) में इसका प्रावधान है हालांकि बाजार में कोई प्रचलित मुद्रा लेने से इंकार करे तो कहा शिकायत करें इस पर रिजर्व बैंक में स्पष्ट प्रावधान नहीं है आप पुलिस और प्रशासन को शिकायत दे सकते हैं। 4 साल से आरबीआई ने दो हजार का कोई नया नोट नहीं छापा है सभी पुराने नोट ही चलन में है ।

राजद्रोह श्रेणी का अपराध – कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि नोट को अस्वीकार करना राष्ट्रीय मुद्दा का अपमान है यह राजद्रोह है यह धारा 124 ए के तहत दंडनीय है इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती हैकब से कव तक बदल सकते हैं 2000 के नोट आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2000 के नोट को बदल सकती है हालांकि इस एक बार में अधिकतम 20,000 रुपये या 10 नोट ही बदले जा सकते हैं ।

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