नियामक आयोग के निर्देश पर बिजली उपभोक्ता भी ले सकेंगे मुआवजा

ऑल ह्यूमंस सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने बताया कि नियामक आयोग के निर्देश पर बिजली उपभोक्ता भी ले सकेंगे मुआवजा।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की लगातार मांग पर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 कानून तो बना लेकिन उसे लागू नहीं किया गया।
लगभग 3 वर्षों बाद बिजली विभाग ने यह कानून लागू किया।
जो समय पर बिजली का बिल अदा करते हैं।
ऐसे उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में टालम टोल बिजली विभाग को बहुत भारी पड़ेगी। यदि निश्चित समय पर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो बिजली विभाग को उपभोक्ता के लिए मुआवजा भी देना होगा।
बिजली विभाग में इसके लिए कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर 1912 जारी किया है। जिस पर उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराएंगे। जैसे कि बिल संबंधी, मीटर संबंधी, बिजली बहाली, ट्रांसफार्मर संबंधी, आदि हैं।
शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति इस कानून के महत्व को समझें और स्वयं भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें।
यदि बिजली विभाग की शुल्क जमा करते हैं तो यदि विभाग व्यवधान या गलती करता है तो उपभोक्ता को मुआवजा लेने का अधिकार है।
कारपोरेशन अध्यक्ष श्री देवराज जी ने बताया कि बकायेदारों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
अभी तक की व्यवस्था में उपभोक्ताओं को समस्याओं से जूझने के अलावा कोई विकल्प था ही नहीं। इस कानून के लागू होने से व्यवस्थाएं भी सुधरेंगी। एक निश्चित समय पर समस्या का समाधान भी होगा। और यह समाधान नहीं होता है तो बिजली विभाग से मुआवजा मिलेगा।
शिवानी जैन एडवोकेट
डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ

Share This:-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *