राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले निबटाएं आपसी सुलह समझौते से – शिवानी जैन एडवोकेट
ऑल ह्यूमंस सेव एंड फॉरेंसिक फाउंडेशन डिस्टिक वूमेन चीफ शिवानी जैन एडवोकेट ने कहा कि 9 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय एवं वाणिज्यिक न्यायालय कलेक्ट में किया जाएगा। जिसमें न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर दिनेश कुमार नागर पूर्ण कालीन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला जज कोर्ट संख्या07, अपर जिला कोर्ट संख्या 6, अपर जिला जज कोर्ट संख्या 10,11,14,13 अपर नगर मजिस्ट्रेट आदि ने कहा कि
बैंक वसूली बाद, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक वाद, भूमि अधि ग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद,
वैवाहिक विवाद, चोरी से संबंधित विवाद, राजस्व संबंधी, आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते से किया जाएगा।
मां सरस्वती शिक्षा समिति के प्रबंधक एवं प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल सदस्य डॉ एच सी विपिन कुमार जैन, संरक्षक आलोक मित्तल एडवोकेट, ज्ञानेंद्र चौधरी एडवोकेट, हरेंद्र सिंह एडवोकेट, शार्क फाउंडेशन की तहसील प्रभारी डॉ एच सी अंजू लता जी, शालू सिंह एडवोकेट, सुनीता जैन, थिंक मानवाधिकार संगठन एडवाइजरी बोर्ड कमेटी मेंबर डॉ कंचन जैन,आदि ने उक्त जानकारी देते हुए सभी पक्षकारगणों से अपील की है कि वह अपने उच्च प्रकृति के मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रावधान चाहते हैं तो अपना प्रार्थना पत्र स्वयं या अपने विशिष्ट हितैषी के माध्यम से संबंधित न्यायालय , कार्यालय में प्रस्तुत करके अपने केस का लाभ उठाएँ।
शिवानी जैन एडवोकेट
डिस्ट्रिक्ट वूमेन चीफ
