वन्य संरक्षण वन्यजीवों का अधिकार -शिवानी जैन एडवोकेट

भारत की संसद द्वारा वन्य संरक्षण के तहत वन्यजीवों की रक्षा सुरक्षा के लिए भी अधिनियम है जो पौधों और पशु प्रजातियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1972 से पहले भारत देश में केवल पाँच नामित राष्ट्रीय उद्यान ही थे । संविधान के अनुच्छेद 51 ए (जी) में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48 ए यह आदेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। 42 वें संशोधन अधिनियम , 1976 के तहत वन और जंगली जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा को राज्य से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया । केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण निदेशक और सहायक निदेशकों और निदेशक के अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करती है।राज्य सरकारें एक मुख्य वन्यजीव वार्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) नियुक्त करती हैं जो विभाग के वन्यजीव विंग का प्रमुख होता है और राज्य के भीतर संरक्षित क्षेत्रों (पीए) पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। राज्य सरकारें प्रत्येक जिले में वन्यजीव वार्डन नियुक्त करने की भी हकदार हैं।राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): अधिनियम के अनुसार, भारत की केंद्र सरकार राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) का गठन करेगी । यह वन्यजीवों से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उनके आसपास परियोजनाओं की मंजूरी के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है ।एनबीडब्ल्यूएल की अध्यक्षता प्रधान मंत्री करते हैं और यह वन्यजीवों और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं । बोर्ड स्वभाव से ‘सलाहकार’ है और केवल वन्यजीवों के संरक्षण के लिए नीति निर्माण पर सरकार को सलाह दे सकता है। एनबीडब्ल्यूएल की स्थायी समिति: एनबीडब्ल्यूएल संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों या उनके 10 किमी के भीतर आने वाली सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने के उद्देश्य से एक स्थायी समिति का गठन करती है।

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